सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों पर अपने पुराने आदेश पर रोक लगा दी है। 29 दिसंबर 2025 को अदालत ने खनन प्रभावों की दोबारा जांच के लिए नई स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति बनाने को कहा।
BulletsIn
- सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर पुराना आदेश स्थगित किया
- फैसला 29 दिसंबर 2025 को लिया गया
- न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ
- अरावली की परिभाषा को लेकर भ्रम सामने आया
- संकीर्ण परिभाषा से खनन बढ़ने की आशंका
- पर्यावरण को अपूरणीय नुकसान का खतरा
- नई स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करने का आदेश
- खनन के पर्यावरणीय प्रभावों की पुनः समीक्षा
- वैज्ञानिक रूप से पहाड़ी परिभाषा तय होगी
- पुराने आदेश और रिपोर्ट फिलहाल लागू नहीं





What do you think?
It is nice to know your opinion. Leave a comment.