भारत में राज्य विधानमंडल की सदस्यता में विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य शामिल होते हैं। संविधान इसके लिए योग्यता, अयोग्यता और सीट रिक्त होने के नियम निर्धारित करता है।
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- Article 188 of Indian Constitution के तहत शपथ लेना अनिवार्य है।
- शपथ के बिना सदस्य मतदान और कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता।
- Article 173 of Indian Constitution योग्यता निर्धारित करता है।
- सदस्य भारत का नागरिक और निर्धारित आयु का होना चाहिए।
- विधानसभा के लिए 25 वर्ष और परिषद के लिए 30 वर्ष आयु आवश्यक है।
- Article 191 of Indian Constitution अयोग्यता के आधार बताता है।
- इसमें पद लाभ, दिवालियापन और विदेशी नागरिकता शामिल हैं।
- Representation of the People Act 1951 अतिरिक्त अयोग्यता तय करता है।
- दलबदल के आधार पर अयोग्यता दसवीं अनुसूची में दी गई है।
- Article 190 of Indian Constitution सीट खाली होने की शर्तें बताता है।





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