भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 से 177 राज्य विधानमंडल की संरचना और कार्यप्रणाली को स्पष्ट करते हैं। इनमें विधानमंडल का गठन, उसकी संरचना, अवधि, सत्रों का संचालन और राज्यपाल, मंत्रियों व महाधिवक्ता की भूमिकाएँ शामिल हैं। यह व्यवस्था राज्यों में लोकतांत्रिक शासन को सुनिश्चित करती है।
BulletsIn
- अनुच्छेद 168–177 राज्य विधानमंडल से संबंधित
- प्रत्येक राज्य में विधानमंडल और राज्यपाल
- कुछ राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था
- विधान सभा और विधान परिषद शामिल
- संसद परिषद बना या समाप्त कर सकती है
- विधानसभा का विशेष बहुमत आवश्यक
- विधानसभा की संरचना जनसंख्या आधारित
- परिषद में विभिन्न वर्गों से सदस्य
- विधानमंडल की निश्चित अवधि
- राज्यपाल को सत्र बुलाने का अधिकार





What do you think?
It is nice to know your opinion. Leave a comment.