भारतीय संविधान के भाग V अध्याय I में राष्ट्रपति की भूमिका, शक्तियाँ, योग्यता, चुनाव और हटाने की प्रक्रिया का विवरण है। राष्ट्रपति देश के कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के औपचारिक प्रमुख होते हैं, परंतु अधिकांश शक्तियाँ मंत्रिपरिषद के माध्यम से प्रयोग की जाती हैं। अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति के पद का पूरा विवरण दिया गया है।
BulletsIn
- राष्ट्रपति भारत के औपचारिक प्रमुख, सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर
- चुनाव: सांसदों और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के विधायकों द्वारा
- कार्यकाल: 5 वर्ष; पुनः चुनाव संभव; उत्तराधिकारी के पद ग्रहण तक पद पर रहते हैं
- योग्यता: भारतीय नागरिक, 35+ आयु, लोकसभा चुनाव योग्य, लाभ का पद नहीं
- शपथ: संविधान और कानून की रक्षा, लोगों की सेवा का संकल्प
- संविधान उल्लंघन पर संसद द्वारा महाभियोग से हटाया जा सकता है
- रिक्ति 6 महीने में भरनी अनिवार्य; नए राष्ट्रपति का पूरा कार्यकाल
- वेतन: ₹5 लाख/माह; आवास, स्वास्थ्य, अन्य सुविधाएँ निशुल्क
- शक्तियाँ: विधायी, कार्यकारी, न्यायिक, वित्तीय, कूटनीतिक, सैन्य, आपातकालीन, माफी
- अनुच्छेद 72 के तहत मृत्युदंड माफ या कम कर सकते हैं





What do you think?
It is nice to know your opinion. Leave a comment.