केंद्र सरकार ने नई दिल्ली में 29 जनवरी 2026 को वायु और जल प्रदूषण नियंत्रण नियमों को सरल बनाने की अधिसूचना जारी की। इसका उद्देश्य अनुमोदन में देरी कम करना, औद्योगिक विस्तार को बढ़ावा देना, और अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाना है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना।
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- केंद्र सरकार ने 29 जनवरी 2026 को वायु और जल प्रदूषण नियंत्रण नियमों को सरल बनाने की अधिसूचना जारी की।
- इसका उद्देश्य अनुमोदन में देरी कम करना, औद्योगिक विस्तार को बढ़ावा देना और अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाना है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना है।
- सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में वायु व जल प्रदूषण सहमति नियमों को सरल किया गया।
- उद्योगों को बार-बार लाइसेंस नवीनीकरण से छूट, जिससे अनुपालन बोझ और परिचालन बाधाएं कम होंगी।
- रेड श्रेणी उद्योगों के संचालन अनुमोदन की समय-सीमा 120 दिन से घटाकर 90 दिन कर दी गई।
- संचालन की सहमति रद्द होने तक वैध रहेगी, जिससे बार-बार नवीनीकरण से जुड़ी अनिश्चितता समाप्त होगी।
- कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट को पर्यावरणीय स्वीकृति से छूट, साझा अपशिष्ट उपचार को प्रोत्साहन मिलेगा।
- वायु अधिनियम, 1981 और जल अधिनियम, 1974 के तहत एकसमान सहमति दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया।
- सुधारों का उद्देश्य औद्योगिक सुगमता और पर्यावरण संरक्षण के बीच प्रभावी संतुलन स्थापित करना है।





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