भारत में राज्य विधानमंडल की सदस्यता में विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य शामिल होते हैं। संविधान इसके लिए योग्यता, अयोग्यता और सीट रिक्त होने के नियम निर्धारित करता है। BulletsIn Article 188 of Indian Constitution के तहत शपथ लेना अनिवार्य है। शपथ के बिना सदस्य मतदान और कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता। Article













