मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 के तहत भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। यह प्रक्रिया पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए बनाई गई है।
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- चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नया कानून लागू।
- चयन समिति में प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल।
- सर्च समिति, जिसे केंद्रीय कानून मंत्री अध्यक्षता करते हैं, दो सचिव स्तर के अधिकारियों के साथ उम्मीदवारों की सूची बनाती है।
- बाहरी उम्मीदवारों के लिए पात्रता, व्यापक विकल्प प्रदान।
- सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पारदर्शिता और विपक्ष की भागीदारी को लेकर सुधार को प्रेरित किया।
- चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाने पर आलोचना।
- सरकार के प्रभाव को लेकर चिंताएँ, आयोग की स्वतंत्रता पर खतरा।
- नई प्रणाली की पहली परीक्षा: 18 फरवरी 2025 को राजीव कुमार का कार्यकाल समाप्त होने के बाद अगले CEC की नियुक्ति।





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