भारतीय संविधान 1949 में 395 अनुच्छेदों और 22 भागों के साथ लागू हुआ था। संशोधनों के बाद अब इसमें लगभग 450 अनुच्छेद और 25 भाग हैं। मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों और शासन व्यवस्था से जुड़े अनुच्छेद जानना हर नागरिक और सिविल सेवा परीक्षार्थी के लिए जरूरी है।
BulletsIn
- संविधान में अब लगभग 450 अनुच्छेद हैं
- मौलिक अधिकार: अनुच्छेद 12 से 35 – नागरिकों के अधिकार सुनिश्चित
- राज्य नीति के निदेशक तत्व: अनुच्छेद 36 से 51
- मौलिक कर्तव्य: अनुच्छेद 51A में नागरिक जिम्मेदारियाँ
- राज्यसभा सीटों की संख्या: अनुच्छेद 80
- लोकसभा की संरचना: अनुच्छेद 81
- हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित: अनुच्छेद 343
- राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान: अनुच्छेद 356
- जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा: अनुच्छेद 370 (अब निष्प्रभावी)
- स्वतंत्रता अधिनियम रद्द करने का प्रावधान: अनुच्छेद 395





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