21 नवंबर 2025 को भारत ने चारों श्रम संहिताओं को लागू किया, जिससे 29 पुरानी श्रम कानूनों का विलय सरल और आधुनिक ढांचे में हुआ।
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* चारों श्रम संहिताएँ लागू, 29 पुराने कानून समाप्त।
* सभी श्रमिकों को न्यूनतम वेतन, नियुक्ति पत्र और समय पर भुगतान सुनिश्चित।
* सामाजिक सुरक्षा अब गिग, प्लेटफॉर्म, प्रवासी, MSME और स्व-नियोजित तक विस्तारित।
* ईएसआईसी और पीएफ पूरे देश में पोर्टेबल और आसानी से उपलब्ध।
* महिलाओं को सभी सेक्टरों में नाइट शिफ्ट की अनुमति, सुरक्षा अनिवार्य।
* एकल पंजीकरण, एकल लाइसेंस, एकल रिटर्न से अनुपालन आसान।
* 40 वर्ष से ऊपर श्रमिकों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच अनिवार्य।
* निश्चित अवधि वाले कर्मचारियों को स्थायी समान लाभ, एक वर्ष बाद ग्रेच्युटी।
* खनन, खतरनाक, टेक्सटाइल, डॉक, मीडिया और प्लांटेशन श्रमिकों के लिए बेहतर सुरक्षा।
* राष्ट्रव्यापी सुधार से श्रमिक सुरक्षा, उत्पादकता और भारत की वैश्विक छवि मजबूत।





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