महाराष्ट्र प्री-टैक्स अथॉरिटी (AAR) ने फैसला दिया कि जनरल मोटर्स इंडिया को अपने Talegaon प्लांट को हुंडई को ट्रांसफर करने पर 18% GST देना होगा। ₹787 करोड़ की इस डील में लीजहोल्ड जमीन, बिल्डिंग और मशीनरी शामिल है। AAR ने इस ट्रांसफर को सेवाओं की श्रेणी में माना है, न कि अचल संपत्ति की बिक्री में।
BulletsIn
- GM को हुंडई को ट्रांसफर पर 18% GST देना होगा
- लीजहोल्ड राइट्स को सेवाएं माना गया, संपत्ति नहीं
- डील वैल्यू ₹787.18 करोड़, अनुमानित GST ₹141 करोड़
- लीजहोल्ड ट्रांसफर “Other Misc. Services” (SAC 999792) में टैक्सेबल
- जमीन MIDC के नाम; GM के पास सिर्फ लीज अधिकार
- बिल्डिंग और मशीनरी पर भी लगेगा 18% GST
- सरकारी एलॉटमेंट जैसी छूट ट्रांसफर पर लागू नहीं
- कानूनी विशेषज्ञ बोले: डबल टैक्स (GST + स्टांप ड्यूटी) की संभावना
- गुजरात HC ने इसी तरह की डील को टैक्स मुक्त माना था
- कानूनी मतभेद; संविधान के तहत जटिल कर ढांचे पर बहस जारी





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