दिल्ली पुलिस ने 19 दिसंबर को संसद में हुई झगड़े के बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। यह घटना INDIA गठबंधन के सांसदों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई।
BulletsIn
- राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज।
- झगड़ा संसद परिसर में अंबेडकर की मूर्ति के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान हुआ।
- बीजेपी सांसद प्रताप सिंह सारंगी और मुकेश राजपूत को चोटें आईं, RML अस्पताल में इलाज हुआ।
- राहुल का दावा: बीजेपी सांसदों ने उन्हें संसद में प्रवेश करने से रोका और धमकाया।
- कांग्रेस का आरोप: बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का दिया।
- एफआईआर में धारा 117, 115, 125, 131, 351 और 3(5) शामिल, कुछ धाराएं गिरफ्तारी योग्य और जमानती।
- सुप्रीम कोर्ट के निर्देश: सात साल तक की सजा वाले मामलों में गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं।
- संसद से अयोग्यता केवल दोषसिद्धि और दो साल से अधिक की सजा पर।
- घटना को लेकर बीजेपी और कांग्रेस सांसदों ने एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
- झगड़े के कारण संसद की कार्यवाही बाधित रही।





What do you think?
It is nice to know your opinion. Leave a comment.