भारत का वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के अंतर्गत एक संवैधानिक संस्था है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर पाँच वर्ष में किया जाता है। यह केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के बंटवारे की सिफारिश करता है। इसका उद्देश्य वित्तीय संतुलन और सहकारी संघवाद को मजबूत करना है।
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अनुच्छेद 280 के तहत संवैधानिक निकाय
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राष्ट्रपति द्वारा हर पाँच वर्ष में गठन
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केंद्र-राज्य कर बंटवारे पर सिफारिश
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सिफारिशें परामर्शात्मक, बाध्यकारी नहीं
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पाँच सदस्यीय विशेषज्ञ आयोग
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वित्तीय संतुलन और समानता पर जोर
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राज्यों को अनुदान की व्यवस्था
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पंचायती राज व नगर निकायों को समर्थन
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सहकारी संघवाद में अहम भूमिका





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