निर्वाचन आयोग (ECI) भारत का एक संवैधानिक निकाय है, जिसे 1950 में अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित किया गया था। यह संस्था देशभर में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों के संचालन के लिए जिम्मेदार है। आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और दो निर्वाचन आयुक्त (ECs) होते हैं।
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- ECI पूरे भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराता है
- 1950 में संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित
- CEC और 2 ECs होते हैं; सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं
- सभी के अधिकार समान; निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं
- लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है
- मतदाता सूची तैयार और अपडेट करता है
- चुनावों के दौरान आचार संहिता लागू करता है
- हिंसा, आपदा या गड़बड़ी की स्थिति में चुनाव स्थगित/रद्द कर सकता है
- राजनीतिक दलों को चिन्ह आवंटन, मान्यता, पंजीकरण करता है
- उम्मीदवारों के खर्च पर नजर; SVEEP, EVM, VVPAT से पारदर्शिता बढ़ाता है





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