17–18 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पंजाब में नदी गाद निकासी पर रोक लगाई, सड़क परियोजना में अनुपालन की समीक्षा मांगी तथा दिल्ली के तालाब अतिक्रमण मामले में रिपोर्ट तलब की।
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- राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पंजाब के कई जल निकासी मंडलों में नदी गाद निकासी कार्य पर अगली सुनवाई तक रोक लगाई।
- 17 अक्टूबर 2025 की नीलामी सूचना को पर्यावरणीय स्वीकृति के बिना जारी करने को चुनौती दी गई।
- अधिकरण ने खनन विभाग, राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया।
- याचिकाकर्ता ने पूर्व निर्णय का हवाला दिया जिसमें वाणिज्यिक गाद निकासी बिना स्वीकृति अवैध मानी गई थी।
- सिरहिंद पटियाला चार लेन परियोजना में प्रथम चरण वन स्वीकृति शर्तों के अनुपालन की जांच हेतु समय दिया गया।
- आरोप है कि बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई हुई तथा प्रतिपूरक वनीकरण और स्वीकृत नक्शे की शर्तों का पालन नहीं हुआ।
- मंत्रालय के हलफनामे में कहा गया कि 18 जनवरी 2024 को अंतिम स्वीकृति राज्य रिपोर्ट की समीक्षा के बाद दी गई।
- दिल्ली के सवित्री नगर तालाब अतिक्रमण मामले में नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण समिति को छह सप्ताह में रिपोर्ट देने का निर्देश।





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