वर्ष 2003 में पारित वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम का उद्देश्य वित्तीय अनुशासन स्थापित करना और राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करना है।
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FRBM अधिनियम उच्च राजकोषीय घाटा और बढ़ते सरकारी ऋण को नियंत्रित करने हेतु लागू किया गया
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मध्यम अवधि की वित्तीय योजना और बजट पारदर्शिता को अनिवार्य रूप से लागू करता है
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प्रारंभिक लक्ष्य के तहत राजकोषीय घाटा 3% GDP तक सीमित करने का प्रावधान
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2012 और 2015 संशोधनों में समयसीमा में ढील और प्रभावी राजस्व घाटा अवधारणा जोड़ी गई
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एन.के. सिंह समिति ने ऋण-जीडीपी अनुपात को प्रमुख वित्तीय लक्ष्य बनाने की सिफारिश की
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विशेष परिस्थितियों में एस्केप क्लॉज के अंतर्गत अस्थायी लक्ष्य विचलन की अनुमति
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FRBM अधिनियम अंतर-पीढ़ी वित्तीय न्याय और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देता है





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