नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने गूगल पर ₹936.44 करोड़ के जुर्माने को घटाकर ₹216 करोड़ कर दिया है। यह फैसला प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा गूगल के प्ले स्टोर नीतियों के संबंध में उसके प्रभुत्व के दुरुपयोग के खिलाफ जारी आदेश को बनाए रखने के बाद आया है।
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- NCLAT ने CCI के फैसले को मंजूरी दी कि गूगल ने प्ले स्टोर नीतियों के संबंध में अपने प्रभुत्व का दुरुपयोग किया है।
- जुर्माना ₹216.69 करोड़ कर दिया गया, जो कि मूल ₹936.44 करोड़ से काफी कम है।
- जुर्माने में यह संशोधन NCLAT के आदेश के अनुसार पिछले तीन वर्षों के “संबंधित टर्नओवर” के आधार पर किया गया।
- गूगल ने पहले ही मूल जुर्माने का 10% भुगतान किया है और शेष राशि 30 दिनों के भीतर जमा करनी होगी।
- CCI के अक्टूबर 2022 के आदेश में गूगल को अनुचित व्यापार प्रथाओं का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया था।
- NCLAT ने पुष्टि की कि गूगल ने कुछ हिस्सों में एंटी-कम्पीटिटिव प्रैक्टिसेज का उल्लंघन किया, हालांकि सभी उल्लंघनों का प्रमाण नहीं मिला।
- CCI ने गूगल को अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचने का आदेश भी दिया था।
- CCI के आदेश में गूगल को एंटी-कम्पीटिटिव व्यवहार को ठीक करने के लिए समय सीमा के भीतर सुधारात्मक कदम उठाने के लिए कहा गया था।
- यह मामला भारत के डिजिटल बाजार में टेक कंपनियों के व्यवहार पर बढ़ती निगरानी को दर्शाता है।
- इस फैसले से भारत में प्रतियोगिता कानूनों के तहत तकनीकी कंपनियों की गतिविधियों की जांच बढ़ने की संभावना है।





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