अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें संघीय चुनावों के लिए पंजीकरण करते समय नागरिकता का प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है। यह आदेश यह भी अनिवार्य करता है कि सभी मतपत्र चुनाव दिवस तक प्राप्त हो जाएं और राज्य व संघीय एजेंसियों के बीच चुनाव प्रक्रिया की ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए सहयोग की आवश्यकता है।
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- डोनाल्ड ट्रंप ने संघीय चुनावों के लिए पंजीकरण करते समय नागरिकता का प्रमाण पत्र अनिवार्य करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए।
- आदेश में यह भी अनिवार्य किया गया कि सभी मतपत्र चुनाव दिवस तक प्राप्त हों।
- जो राज्य आदेश का पालन नहीं करेंगे, उन्हें संघीय फंडिंग में कटौती का सामना करना पड़ सकता है।
- यह कार्यकारी आदेश चुनाव संबंधी अपराधों को अभियोजित करने और चुनाव सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
- यह कदम ट्रंप के 2020 चुनाव के बाद के चुनाव धोखाधड़ी के निराधार आरोपों के बाद आया है।
- यह आदेश रिपब्लिकन के SAVE एक्ट के समान है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल अमेरिकी नागरिक ही संघीय चुनावों में मतदान करें।
- आलोचकों का कहना है कि नागरिकता प्रमाण पत्र की आवश्यकता लाखों योग्य मतदाताओं को मताधिकार से वंचित कर सकती है।
- 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 21.3 मिलियन अमेरिकी नागरिकों के पास जरूरी दस्तावेजों तक तत्काल पहुंच नहीं है।
- यह आदेश संघीय एजेंसियों को राज्य चुनाव अधिकारियों के साथ वोटर डेटा साझा करने का निर्देश देता है ताकि अवैध नागरिकों की पहचान की जा सके।
- ट्रंप का यह आदेश संभावित कानूनी चुनौती का सामना कर सकता है, आलोचक इसे “अवैध” और “गलत” कह रहे हैं।
- आदेश में मतदान प्रणाली में धोखाधड़ी को रोकने के लिए नए दिशा-निर्देश देने और क्यूआर कोड को हटाने की बात की गई है।





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