अमेरिकी न्यायाधीश ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश को अस्थायी रूप से रोक दिया है, जिसमें स्वचालित जन्मसिद्ध नागरिकता समाप्त करने की बात कही गई थी। इस आदेश को न्यायाधीश ने “स्पष्ट रूप से असंवैधानिक” करार दिया।
BulletsIn
- अमेरिकी जिला न्यायाधीश जॉन कॉफनर ने ट्रंप के आदेश पर अस्थायी रोक लगाई।
- आदेश में कहा गया था कि ऐसे बच्चों को नागरिकता नहीं दी जाएगी, जिनके माता-पिता अमेरिकी नागरिक या वैध स्थायी निवासी नहीं हैं।
- वॉशिंगटन, एरिज़ोना, इलिनॉइस और ओरेगन जैसे चार डेमोक्रेटिक राज्यों ने इस आदेश को अदालत में चुनौती दी।
- न्यायाधीश ने आदेश को संविधान का स्पष्ट उल्लंघन बताते हुए उसकी कड़ी आलोचना की।
- यह नीति 19 फरवरी से लागू होने वाली थी और हर साल हजारों बच्चों को प्रभावित कर सकती थी।
- 2022 में, 2,55,000 बच्चों का जन्म अवैध रूप से रह रही माताओं से हुआ, और 1,53,000 बच्चों के माता-पिता दोनों अवैध थे।
- अमेरिका सहित केवल 30 देशों में “भूमि का अधिकार” के आधार पर जन्मसिद्ध नागरिकता दी जाती है।
- कनेक्टिकट के अटॉर्नी जनरल विलियम टोंग ने इसे व्यक्तिगत मामला बताया, क्योंकि वे भी जन्मसिद्ध नागरिक हैं।
- यह कानूनी चुनौती प्रवासी परिवारों पर इस नीति के व्यापक प्रभाव को उजागर करती है।





What do you think?
It is nice to know your opinion. Leave a comment.