इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल की जामा मस्जिद विवाद मामले में 25 फरवरी तक निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह मामला मस्जिद की उत्पत्ति को लेकर है, जिसे कुछ कार्यकर्ताओं ने हिंदू मंदिर होने का दावा किया है। सर्वे आदेश और इसके दौरान हुई हिंसा ने विवाद को और गहरा कर दिया।
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- इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 8 जनवरी को 25 फरवरी तक संभल मामले की सुनवाई पर रोक लगाई।
- हिंदू कार्यकर्ताओं ने मस्जिद को मुगल काल का “कल्कि मंदिर” बताया।
- 19 नवंबर को संभल कोर्ट ने मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया।
- एडवोकेट कमिश्नर के नेतृत्व में टीम ने प्रारंभिक सर्वे किया, लेकिन विरोध का सामना किया।
- 24 नवंबर को दूसरे सर्वेक्षण के दौरान हिंसा हुई; 4 मुस्लिम पुरुष मारे गए, कई पुलिसकर्मी घायल।
- मृतकों के परिजनों ने पुलिस पर गोली चलाने का आरोप लगाया; प्रशासन ने इनकार किया।
- यूपी सरकार ने 28 नवंबर को हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज देवेंद्र कुमार अरोड़ा के नेतृत्व में न्यायिक जांच का आदेश दिया।
- 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के तहत धार्मिक स्थलों के सर्वेक्षण पर रोक लगाई।
- हाई कोर्ट ने राज्य, केंद्र सरकार, एएसआई, और जिला मजिस्ट्रेट से जवाब मांगा।
- मस्जिद प्रबंधन समिति ने सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर की।





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