सरकार ने समकालिक चुनावों को लागू करने के लिए संविधान (129वां संशोधन) विधेयक और संघ राज्य क्षेत्रों के कानून (संशोधन) विधेयक लोकसभा में पेश किए।
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- विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्य/यूटी विधानसभा चुनावों को एक साथ कराना है।
- संविधान संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के तहत “विशेष बहुमत” आवश्यक।
- राष्ट्रपति लोकसभा की पहली बैठक के बाद “निर्धारित तिथि” की अधिसूचना जारी करेंगे।
- नगर निकाय चुनाव योजना से बाहर, राज्यों की विधानसभाओं की पुष्टि से बचा गया।
- पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने सितंबर 2023 में सिफारिशें दीं।
- 47 पार्टियों में से 32 ने समान चुनावों का समर्थन किया, जबकि 15 ने विरोध किया।
- समकालिक चुनावों की संभावना 2034 चक्र से पहले नहीं।
- संशोधन अनुच्छेद 82A के माध्यम से विधानसभा अवधि को लोकसभा से जोड़ने का प्रस्ताव।
- विपक्ष ने संघवाद और संविधान की मूल संरचना को कमजोर करने की आलोचना की।
- योजना में जम्मू-कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली शामिल हैं, नगर निकाय चुनाव नहीं।





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