भारत सरकार विदेशी निवेश नियमों में ढील देने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत 10 प्रतिशत तक चीनी हिस्सेदारी वाली विदेशी कंपनियों को स्वचालित मार्ग से निवेश की अनुमति मिल सकेगी।
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- आर्थिक मामलों का विभाग (DEA) जल्द ही FEMA के तहत नए FDI नियमों को अधिसूचित करने की तैयारी कर रहा है।
- DPIIT ने मार्च में प्रेस नोट जारी कर ऐसे निवेशों को स्वचालित मार्ग से अनुमति देने की घोषणा पहले ही कर दी थी।
- अंतिम अधिसूचना जारी करने से पहले DEA विभिन्न मंत्रालयों और हितधारकों के साथ परामर्श प्रक्रिया पूरी कर रहा है।
- भारी उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों से सुझाव प्राप्त किए गए हैं।
- यह नीति बदलाव विदेशी निवेश आकर्षित करने और सीमा साझा करने वाले देशों से आने वाले निवेश पर संतुलित निगरानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।
- अप्रैल-फरवरी FY26 में भारत में कुल FDI प्रवाह $88.3 अरब डॉलर तक पहुँच गया, जो मजबूत निवेश रुझान दर्शाता है।
- इसी अवधि में शुद्ध FDI में भी सुधार देखा गया, जिससे पूंजी प्रवाह की स्थिरता मजबूत हुई है।
- इस सुधार से निवेश प्रक्रिया आसान होने और विनिर्माण एवं तकनीकी क्षेत्रों में विदेशी निवेश बढ़ने की उम्मीद है।





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