Article 352 of Indian Constitution के तहत राष्ट्रपति युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। यह व्यवस्था देश की सुरक्षा और एकता बनाए रखने के लिए बनाई गई है।
BulletsIn
- Article 352 of Indian Constitution के तहत आपातकाल घोषित किया जाता है।
- राष्ट्रपति संभावित खतरे की स्थिति में भी आपातकाल घोषित कर सकते हैं।
- 44वें संशोधन में आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया।
- कैबिनेट की लिखित सलाह के बाद ही आपातकाल लागू किया जा सकता है।
- संसद को एक महीने के भीतर विशेष बहुमत से मंजूरी देनी होती है।
- हर छह महीने में संसद की मंजूरी से आपातकाल जारी रखा जा सकता है।
- लोकसभा साधारण बहुमत से आपातकाल समाप्त कर सकती है।
- 38वें संशोधन के प्रावधान हटने के बाद न्यायिक समीक्षा संभव हुई।
- Minerva Mills Case के अनुसार न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।
- भारत में अब तक तीन बार आपातकाल लागू किया गया है।





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