भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं, जो संविधान के अनुच्छेदों में विस्तार से न दी गई जानकारी प्रदान करती हैं। शुरुआत में 8 थीं, बाद में संशोधनों द्वारा 4 और जोड़ी गईं। ये अनुसूचियाँ राज्यों, भाषाओं, जनजातीय क्षेत्रों और अन्य प्रशासनिक विवरणों से संबंधित हैं।
BulletsIn
- भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ; पहले 8 थीं, बाद में 4 जोड़ी गईं
- पहली अनुसूची: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम व सीमाएँ
- दूसरी अनुसूची: राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, सीएजी, स्पीकर आदि के वेतन व भत्ते
- तीसरी अनुसूची: शपथ व प्रतिज्ञा के प्रारूप
- चौथी अनुसूची: राज्यसभा में सीटों का आवंटन
- पाँचवीं अनुसूची: अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का प्रशासन
- छठी अनुसूची: असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन
- सातवीं अनुसूची: केंद्र, राज्य व समवर्ती सूची
- आठवीं अनुसूची: मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची (वर्तमान में 22)
- नौवीं अनुसूची: कुछ कानूनों को वैधता, न्यायिक समीक्षा से बचाने हेतु
- दसवीं अनुसूची: दलबदल के आधार पर अयोग्यता (एंटी-डिफेक्शन कानून)
- ग्यारहवीं अनुसूची: पंचायतों के अधिकार व कार्य
बारहवीं अनुसूची: नगरपालिकाओं के अधिकार व कार्य





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