भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 और 164 राज्यों में मंत्रिपरिषद की संरचना, शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हैं। ये अनुच्छेद मुख्यमंत्री की नियुक्ति, राज्यपाल की सलाह, और मंत्री बनने की शर्तों को स्पष्ट करते हैं। BulletsIn राज्यों में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद अनिवार्य राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करते हैं (कुछ विवेकाधीन











