सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के उस फैसले को खारिज करने से इनकार कर दिया जिसमें स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग को 50 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन करने के लिए 34 प्रतिशत आरक्षण को रद्द कर दिया गया था। BulletsIn 9 अक्टूबर, 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनावों में




