भारतीय संविधान का भाग I (अनुच्छेद 1-4) भारत की सीमाओं और राज्यों की संरचना को परिभाषित करता है। यह संसद को नए राज्य बनाने, नाम बदलने, विलय करने या सीमाएं बदलने की शक्ति देता है, राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है। BulletsIn भारत को “राज्यों का संघ” कहा गया है (अनुच्छेद 1)। संसद नए










