भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 में सर्वोच्च न्यायालय की रचना, अधिकार क्षेत्र और कार्य प्रणाली निर्धारित की गई है। ये अनुच्छेद संविधान के भाग V के अध्याय IV में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पूरे देश की सभी अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं।
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- अनुच्छेद 124–147: सुप्रीम कोर्ट की संरचना, शक्तियाँ, कार्य
- अनुच्छेद 124: CJI सहित अधिकतम 7 अन्य जज (संसद संख्या बढ़ा सकती है)
- राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, वरिष्ठ जजों से सलाह जरूरी
- जज का कार्यकाल 65 वर्ष तक, इस्तीफा या संसद द्वारा हटाना संभव
- अनुच्छेद 125: वेतन, भत्ते, पेंशन संसद द्वारा निर्धारित
- अनुच्छेद 126: CJI अनुपस्थित हो तो कार्यवाहक CJI नियुक्त
- अनुच्छेद 127–128: एड-हॉक व सेवानिवृत्त जजों की सहायता में नियुक्ति
- अनुच्छेद 129: सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड न्यायालय है, अवमानना पर दंडित कर सकता है
- अनुच्छेद 131: केंद्र और राज्यों के बीच मूल अधिकार क्षेत्र
- अनुच्छेद 132–134: सिविल, क्रिमिनल और संवैधानिक मामलों में अपीली अधिकार
- अनुच्छेद 136–139: विशेष अनुमति याचिका, पुनर्विचार, रिट जारी करने की शक्ति
- अनुच्छेद 141: सुप्रीम कोर्ट का कानून पूरे भारत में बाध्यकारी
- अनुच्छेद 142: पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने हेतु आदेश लागू करने की शक्ति




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